ज्ञानवापी पर हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत, ‘शिवलिंग’ के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

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 सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग के सर्वेक्षण से जुड़ी हिन्दू पक्ष की याचिका का संज्ञान लेते हुए मुस्लिम पक्ष से 15 दिन में आपत्ति के साथ जवाब तलब किया है. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी से संबंधित सभी 15 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई को लेकर भी सुनवाई होनी थी. मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा है. 

‘शिवलिंग’ का सर्वे नहीं हुआ

हिन्दू पक्ष के वकील हाईकोर्ट में सारे मामलों की सुनवाई से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है. वजूखाने में मिले ‘शिवलिंग’ का परिसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुरक्षित रखा गया है. लेकिन इस शिवलिंग का अभी तक एएसआई सर्वे नहीं हुआ है. लिहाजा आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि यह शिवलिंग या फव्वारा है.  

तहखानों का सर्वेक्षण बाकी 

हिन्दू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है. ज्ञानवापी मस्जिद के 12 में 8 तहखाने का भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया है. एएसआई का मुख्य गुंबद के नीचे की जगह, जहां काशी विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दावा है, वहां भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया है.

17 दिसंबर को इस मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सभी अर्जी एक साथ सुनवाई होगी. तकनीकी कारणों से हिंदू पक्ष की वो याचिका  सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाई, जिसमे उन्होंने निचली अदालतों में लंबित सभी 15 मुकदमों को सुनवाई के लिए एक साथ हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी.

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