गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

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गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को झटका लगा है और आर्थिक अपराध न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. रान्या राव सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने भी आर्थिक अपराध न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी. बता दें कि 34 वर्षीय रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु आने के दौरान केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था.

अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने रान्या राव (Ranya Rao) की जमानत याचिका का विरोध किया और कन्नड़ अभिनेता पर सोने की तस्करी के एक बड़े अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया. डीआरआई ने तर्क दिया कि उन्हें जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है और संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है.

एक्ट्रेस ने लगाया हिरासत में दुर्व्यवहार का आरोप

रान्या राव ने हिरासत के दौरान अपने साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि जब उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई तो डीआरआई अधिकारियों ने उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना उचित सहमति के उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया. डीआरआई ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी और सम्मानजनक तरीके से संचालित की गईं.

होटल मालिक को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आर्थिक अपराध के मामलों को देख रही एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को होटल व्यवसायी तरुण राजू को सोना तस्करी मामले के सिलसिले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोप है कि अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में राजू की भी संलिप्तता रही. राजू को सोना तस्करी मामले में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने बुधवार को गिरफ्तार किया था. विशेष अदालत ने उसे पूछताछ के लिए तीन दिन की डीआरआई की हिरासत में भेजा था. तीन दिन पूरे होने के बाद डीआरआई ने उसे अदालत में पेश किया जिसने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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