वक्फ बोर्ड में न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी… केंद्र का SC को आश्वासन

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वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के आज दूसरे दिन केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को आश्वस्त किया कि केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी. फिर चाहे वह वक्फ बाय यूजर और हो या वक्फ बाय डीड यही नहीं वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई की 3 बड़ी बातें

– केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी
– कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी. फिर चाहे वह वक्फ बाय यूजर और हो या वक्फ बाय डीड
– वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दायर हुई हैं. कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी: SC

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी. केंद्र को एक हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देने को कहा है. केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी. सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी.

5 मई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा. मामले में अगली सुनवाई पांच मई को होगी. इस दौरान केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं?

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