यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की मंजूरी, 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हर महीने मिलेंगे 10 हजार

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केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला मकसद है. दूसरा फोकस सुनिश्चित फैमिली पेंशन पर है. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इस एकीकृत पेंशन योजना से लाभ मिलने वाला है. खास बात यह है कि कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.’

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा.   

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