कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है. गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक के भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपितों को भी जमानत दी गई है. इस मामले में 2 सितंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा.
अब जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक जेल से भी बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जेल में बंद हुए 24 महीने हो गए हैं. इस समय इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं. बता दें कि 8 दिन पहले महाराजगंज से इरफान कानपुर पेशी पर आए थे. उन्होंने कहा था- मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा.
हाईकोर्ट में गुरुवार को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला, तीनों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया वहीं, इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा. इरफान के वकीलों का कहना था- इसी प्रकरण में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए इनके मुवक्किलों को भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि, सरकारी वकीलों ने विरोध करते हुए कहा कि इरफान मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए वे समानता के लाभ के पात्र नहीं हैं. कोर्ट ने इरफान के वकील की जिरह को मानते हुए पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर ली.
17 सितंबर को इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया था. इस दौरान गाड़ी से निकलते वक्त हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया. कोर्ट का फैसला आते ही कानपुर में मां रोने लगी, बोली- बेटा घर आएगा कानपुर में इरफान के पत्नी नसीम सोलंकी मौजूदा विधायक हैं. वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची हैं.
उनके घर यह खबर पहुंचने के बाद उत्सव जैसा माहौल है. घर पर इरफान की मां को जब फोन पर यह खबर मिली वह भावुक हो गईं. उन्होंने अपनी बहू नसीम से कहा- बहुत खुशी की बात है. इंशा अल्लाह… अल्लाह का बहुत-बहुत एहसान है. मीडिया से बातचीत में इरफान की मां ने कहा- मुझे बहुत खुशी हो रही है. सब लोगों की दुआएं हैं। जो मुकदमे थे, सब झूठे हैं. इंशा अल्लाह सब खत्म हो जाएंगे. हाईकोर्ट पर भरोसा है. उम्मीद है कि मेरा बेटा 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएंगा.
















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