आजम के बेटे को 18 दिन बाद फिर 7 साल की सजा, फर्जी पासपोर्ट केस में कोर्ट का फैसला

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सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को अब्दुल्ला को दोषी करार दिया. एक घंटे बाद उनको सजा सुनाई. 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. रामपुर जेल में बंद अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए.

जन्मतिथि बदलवाने के मामले में यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है. 18 दिन पहले दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा हुई थी। वहीं, बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2 साल पहले यानी 2023 में बाप और बेटे को 7-7 साल की सजा हुई थी. दोनों अभी रामपुर जेल में बंद हैं.

फर्जी पासपोर्ट का मामला 2019 का है. रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया. एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया गया था.

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