कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेप केस मामले कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनके लिए सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने आरोपी नवाब सिंह यादव, उसके भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा को दोषी करार दिया है.
जनपद कन्नौज से जुड़े बहुचर्चित रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर को कन्नौज के गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है. नवाब और नीलू यादव को कोर्ट ने 8-8 साल की सजा और 10- 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में साथ देने के लिए पूजा तोमर को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने पूजा तोमर को 6 साल की सजा और उस पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.
कन्नौज में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे पूर्व सपा नेता के खिलाफ शुक्रवार को कन्नौज जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें नवाब सिंह यादव का भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर के खिलाफ भी सजा का ऐलान हुआ है. नवाब सिंह यादव के ऊपर नाबालिग से बलात्कार का मुकदमा, जमीन पर कब्जा और व्यक्ति को मरणासन्न करने से जुड़ा और तीसरा मुकदमा नवाब सिंह यादव के गांव से जुड़ा है जो कि जमीन विवाद का था.
बता दें कि इस मामले में 27 सितंबर 2024 में FIR दर्ज हुई थी. सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जिसमें तीनों मुकदमे के प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे के द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और इसकी विवेचना निरीक्षक आलोक दुबे के द्वारा की गई. पुलिस ने कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी गवाहों और वकीलों की जिरह को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया गया इसके बाद न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा न्यायाधीश रजनीश मोहन ने अभियुक्तों को सजा सुनाई. दोषी करार होने पर नवाब सिंह यादव भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर को कन्नौज के गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है. नवाब और नीलू यादव को कोर्ट ने 8-8 साल की सजा और 10- 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया. साथी पूजा तोमर को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 6 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया है.















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