‘अच्छे दिन’ की लीजिये एक और किश्त, LPG सिलेंडर से लेकर कारें महंगी

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आज 1 जून, नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपके आसपास कई चीजें बदल गई हैं. बैंक, यूपीआई के नियम में नए बदलाव किए गए हैं. LPG सिलेंडर से लेकर कारें महंगी हो गई है. इनकम टैक्स से जुड़ी अहम डेडलाइन की शुरुआत हो गई है. 1 जून से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई नियम बदल गए हैं.

LPG सिलेंडर महंगा: तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के रेट में बदलाव कर दिए हैं.1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए गए हैं. इसके साथ ही 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गैस कनेक्शन को लेकर भी आज से बदले नियम:  सरकार ने 1 जून 2026 से रसोई गैस कनेक्शन को लेकर भी नियमों को सख्त कर दिया है. एक घर, एक कनेक्शन स्कीम के तहत अगर आपके पास PNG पाइपलाइन गैस कनेक्शन है, तो आपको अपना LPG सिलेंडर जमा करना होगा. अगर आप नहीं करते हैं तो सप्लाई रोकी जा सकती है. 

महंगी हुई कार:  1 जून से कार के दाम बढ़ गए हैं. मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया जैसी कार कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया है. 1 जून से  मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के सभी मॉडल्स की कीमतों में 30000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं. इसी तरह से हुंडई मोटर इंडिया ने भी कार की कीमतों में 12800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है. लागत और खर्च बढ़ने की वजह से कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया है.  

UPI ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव:  1 जून से यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में भी फेरबदल किया गया है. NPCI ने UPI फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू कर दिया है. नए नियम के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए बेनिफिसरी का बैंक-रजिस्टर्ड नाम ही दिखाना होगा. यानी QR code, मोबाइल नंबर या यूजर के हिसाब से तय किए नाम की जगह बैंक खाते में दर्ज उस व्यक्ति का नाम दिखाना होगा. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन (एनपीसीआई) ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये फैसला किया है. 

PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव:  आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब 50 हजार से अधिक कैश जमा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. वहीं प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के लिए पैन कार्ड की जरूरत को बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं सालभर में 10 लाख से ज्यादा कैश निकालने के लिए अब पैन कार्ड की जरूरत होगी.  

ATM से कैश निकालने का भी बदला नियम  
1 जून से कुछ बैंकों ने एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश विड्रॉल के नियम में बदलाव किया है. HDFC बैंक ने UPI ATM कैश निकासी की फ्री लिमिट को शामिल किया है तो पंजाब नेशनल बैंक ने डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लीमिट घटा दी है.  

इनकम टैक्स के लिए जरूरी महीना:  टैक्सपेयर्स के लिए जून का महीना खास है.15 जून तारीख काफी अहम है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून है. 

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