यौन उत्पीड़न केस में ACP को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, IIT छात्रा बोली- सब मिले हैं

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IIT कानपुर की छात्रा के यौन उत्पीड़न केस में फंसे ACP मोहसिन खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में ACP ने FIR रद्द करने की याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर को सुनवाई हुई. इसके बाद हाईकोर्ट ने FIR तो रद्द नहीं की है, लेकिन आरोपी ACP मोहसिन खान को अरेस्टिंग स्टे दे दिया. फिलहाल इस स्टे के चलते ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी ना हो सकेगी.

.पुलिस ने केस का पूरा सिजरा बनाकर कोर्ट में पेश किया वहीं, दूसरी तरफ पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं क्या कर लूंगी मुझे भी पता नहीं है. सब मिले हैं, इसीलिए ACP की गिरफ्तारी नहीं हो रही है.

12 दिसंबर को FIR होने के बाद पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया था. 12 दिसंबर को ACP पर यौन शोषण की FIR कानपुर कलक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था. मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में एसआईटी कर रही है. अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.

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