कानपुर में 26 जनवरी से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, DM ने जारी किए आदेश

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कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट टू-व्हीलर गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. शहर में बढ़ रही दुर्घटनाओं और उनमें बिना हेलमेट वाहन सवार की होने वाली मौतों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है.

पंप संचालकों को लगाने होंगे होर्डिंग

डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें. जागरुकता के लिए पंप संचालकों को पेट्रोल पंप पर होर्डिंग भी लगानी होगी. 26 जनवरी से इस नियम को कानपुर के अंदर लागू किया जाएगा.

पेट्रोल पंप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर उन्होंने 26 जनवरी से पहले आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 26 जनवरी से पहले सीसीटीवी कैमरे और होर्डिंग्स लगवाने हैं. सीसीटीवी कैमरों को आईसीसीसी से भी जोड़ा जाएगा. दोनों को लगाना होगा हेलमेट नया नियम बाइक चलाने और पीछे बैठने वालों पर लागू किया गया है.

दोनों को हेलमेट लगाना होगा

पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट तेल भराने के लिए जबरदस्ती करने वालों का चालान काटा जाएगा. इसके लिए सभी पंप मालिकों को सीसी कैमरे की फुटेज देनी होगी. परिवहन आयुक्त ने जारी किए थे निर्देश पिछले दिनों परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को लागू करने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा था. इसके बाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी थी. परिवहन आयुक्त ने पहले शहरी क्षेत्र में रणनीति को लागू करने को कहा था.

हालांकि डीएम ने पूरे जिले में इसे लागू कर दिया है. रोजाना एक हजार से ज्यादा चालान शहर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाती है. नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के जरिये हेलमेट लगाए बिना बाइक चलाने पर रोज करीब एक हजार से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं. इसके बाद भी लोग यातायात नियमों को तोड़ने से नहीं चूक रहे हैं.

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