बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के मामले में कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.
पुलिस ने इस मामले में RCB टीम, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), DNA नेटवर्क्स और अन्य को आरोपी बनाया है. यह एफआईआर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए दर्ज की गई है. इसकी पुष्टि सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शेखर एच. टेकेन्नावर ने की है.
भगदड़ में 11 की गई जान भगदड़ उस वक्त मची जब RCB की पहली IPL ट्रॉफी जीत पर टीम के सम्मान में सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया. बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही राज्य सरकार को सलाह दी थी कि यह समारोह रविवार को रखा जाए, ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधन आसान हो सके.
पुलिस ने बताया कि 3 और 4 जून की रात को अधिकारियों को RCB की जीत के बाद देर रात तक भीड़ संभालनी पड़ी थी और अगले दिन सुबह फिर से सुरक्षा तैनाती थकाने वाली होती.
इसके बावजूद सरकार ने 5 जून को ही समारोह कराने पर जोर दिया, जिससे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकी और हालात बेकाबू हो गए. अब इस मामले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं और पूरे घटनाक्रम की गंभीर जांच की जा रही है.
इन धाराओं में मुकदमा: कर्नाटक पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें धारा 105( गैर-इरादतन हत्या), धारा 125(12) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), धारा 142 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 121 (अपराध के लिए उकसाना) और धारा 190 (गैरकानूनी जमावड़े के दौरान किए गए अपराध की सामूहिक जिम्मेदारी) शामिल है.
















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