रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान (77) को एक और सजा हुई है. शनिवार दोपहर हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है. हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का था. उस समय आजम रामपुर से सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी थे.
चुनाव प्रचार के दौरान आजम का वीडियो सामने आया, जिसमें वे कह रहे थे- “सब डटे रहो, कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते. देखा है मायावती के कई फोटो. कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं. उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह ने चाहा तो…”
उस समय रामपुर के डीएम आन्जनेय कुमार सिंह थे, जो अब मुरादाबाद के कमिश्नर हैं. उनके निर्देश पर तब के टांडा एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफा हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज कराई थी. 6 साल बाद अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों रामपुर जेल में बंद है. कोर्ट ने दोनों को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी. शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ही आजम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए.
















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