बकरीद की छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन खत्म, 28 मई को बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

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UP में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन खत्म हो गया है. योगी सरकार ने 28 मई को बकरीद की छुट्टी का ऐलान कर दिया है. पहले सरकारी कैलेंडर में बकरीद के लिए 27 मई की तारीख तय की गई थी. चांद समय पर न दिखने के चलते तारीख में बदलाव किया गया है. यूपी सरकार ने अधिकारिक तौर पर छुट्टी को संशोधित करते हुए अब 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब बंद रहेंगे.

सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2026 के घोषित अवकाशों की सूची में सार्वजनिक अवकाश की सूची के क्रमांक-12 पर 27 मई 2026 दिन बुधवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था जिसकी तारीख चंद्र दर्शन (चांद दिखने) के आधार पर परिवर्तनीय थी. चूंकि उत्तर प्रदेश में 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई जाएगी इसलिए 27 मई (दिन बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश को बदलते हुए 28 मई 2026 (दिन गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

सड़क पर नहीं होगी बकरीद की नमाज: सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 मई को कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक और परंपरागत स्थलों पर ही नमाज पढ़े जाने के कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी. किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नमाज केवल परंपरागत स्थलों पर ही अदा की जाए और सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की इजाजत किसी भी स्थिति में न दी जाए.

इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है. खुले में मांस की बिक्री और अवैध स्लाटर हाउसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. वैध स्लाटर हाउसों में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम योगी ने पर्वों के दौरान बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया है. संवेदनशील क्षेत्रों में पर्व से पहले फ्लैग मार्च और धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की लगातार पैदल गश्त सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

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