डेढ़ साल के मासूम को पटक-पटककर मार डालने वाले हैवान को फांसी की सजा

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फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव की पटक-पटक कर निर्मम हत्या के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. विराज उर्फ विजेंद्र बच्चे की मां से शादी करना चाहता था लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उसने महिला के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. एकतरफा प्रेम और शादी का दबाव इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह बताई गई थी.

सरकारी वकील राजीव उपाध्याय ने बताया कि फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की पटक-पटक कर हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

टॉफी का बहाना बनाकर मासूम को ले गया: घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की है. जांच के अनुसार आरोपी, मृतक बच्चे की मां रति का रिश्तेदार था और लंबे समय से उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था. रति पहले से शादीशुदा थी और उसने आरोपी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने बदला लेने की साजिश रची.

घटना वाले दिन वह परिजनों से मिलने पहुंचे घर पर आया और डेढ़ साल के आरव को टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया. सुनसान जगह पर उसने मासूम को कई बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी बच्चे के शव को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया.

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सबूत: वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में आरोपी मासूम के साथ दिखाई दिया, जिसने जांच को निर्णायक दिशा दी. इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी.

मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी: घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली. पुलिस के अनुसार पकड़ने का प्रयास करने पर उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किया गया.

प्रेम प्रस्ताव ठुकराने का बदला बना हत्या की वजह: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला से शादी करना चाहता था. उसे लगता था कि महिला का छोटा बच्चा उनके रिश्ते में बाधा है. इसी सोच के चलते उसने मासूम को निशाना बनाया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और शुक्रवार को फांसी की सजा सुना दी गई.

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