जेल जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सांसद के खिलाफ 8 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी

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गाजियाबाद के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला वर्ष 2018 में एक युवक से मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है.

वकील भजनलाल गौतम ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव के रहने वाले हैं. धर्मेंद्र का आरोप है कि वर्ष 2018 में वो साहिबाबाद क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में गए थे. इसी दौरान चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ वहां आए थे. धर्मेंद्र ने चंद्रशेखर से पूछ लिया कि इतने हथियार क्यों लेकर आए हैं. इस पर चंद्रशेखर ने कहा था कि दिखाई नहीं दे रहा है, राइफल हैं.

पहले भी जारी हुआ था वारंट: धर्मेंद्र के मुताबिक, इसके बाद चंद्रशेखर और उनके साथी गुलजार सिद्दीकी, पंकज जाटव समेत करीब 15 अज्ञात लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले में धर्मेंद्र ने अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट गाजियाबाद ने सांसद के खिलाफ पहले भी वारंट जारी किया था, लेकिन चंद्रशेखर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए.

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी किए. वकील ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार कोर्ट की कार्रवाई से अनुपस्थित थे. इस बार 28 सितंबर को भी पेशी थी, लेकिन वह इस बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 23 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है.

वकील ने अदालत से की कुर्की कराने की मांग: वादी के वकील भजनलाल गौतम ने अदालत से चंद्रशेखर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की मांग की है. धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है. वकील ने अदालत से सांसद चंद्रशेखर की संपत्ति की कुर्की कराए जाने की भी मांग की है.

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